इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 10(चाहे सभी अथवा कुछ) वाले निजी स्कूल( सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त) सहित देश में सभी मान्यताप्राप्त स्कूलों (केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) इस योजना में नामांकन कराने के पात्र हैं एवं पात्र बच्चों का नामांकन ऑनलाइन/ ऑफलाइन कर सकते है । ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व, संबंधित स्कूल को एक बार आपने स्कूल का पंजीकरण करना होगा और एक स्थायी पंजीकरण संख्या आवेदन पत्र अपने से संबंधित जिला प्राधिकरण से लेना होगा